बिहार तकनीकी सेवा आयोग से पुनर्विज्ञापित फिजियोथेरापिस्ट और आॅकुपेशनलथेरापिस्ट के विज्ञापन के संबंध में।
बिहार राज्य तकनीकी सेवा़ आयोग से 25 वर्षों बाद फिजियोथेरापिस्ट और आॅकुपेशनलथेरापिस्ट की नियमित नियुक्ति का विज्ञापन पिछले वर्ष लाॅकडाउन के पहले आया जो कतिपय उम्र संबधित विवाद के मामले के कारण कोर्ट में लंबित था,जैसा कि अन्य स्वास्थ्य विभाग के अन्य संवर्गो में नियमित नियुक्ति हेतु उम्र निधार्रण में उसके नियमित नियुक्ति के वर्ष से गणना कर उम्र सीमा में छुट का प्रावधान दिया गया था, मगर फिजियो आॅकुपेशनल की नियमित नियुक्ति में इसे दरकिनार कर दिया गया था, संबंधित संवर्ग के कर्मियों के द्वारा प्रधानसचिव से लेकर विभागीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री के पास इस संबध में कई बार अधियाचना की गई जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला अंततः सवर्गकर्मियों ने इस मामले को कोर्ट ले जाने का काम किया गया इस संबध में कई लोगों के द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया लाॅकडाउन के कारण मामले में कोर्ट का फैसला आने में देर लगी। इस मामले में कोर्ट ने कृष्णमुरारी कुमार एवम् अन्य के मामले में फैसला दिया की संविदा पर कार्यरत लोगों की उम्र संविदा में काम करने के दौरान खत्म हो गई है इसलिए सरकार को संबधित मामले मे...